मोटरसाइकिल से शराब बेचने निकले दो तस्कर गिरफ्तार, आबकारी विभाग की त्वरित कार्रवाई से भेजे गए जेल
बैकुंठपुर/कोरिया/सुनील शर्मा। कलेक्टर श्रीमती रोक्तिमा यादव के निर्देशानुसार जिले में अवैध मदिरा के निर्माण, विक्रय एवं परिवहन पर लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में जिला आबकारी अधिकारी रमेश कुमार अग्रवाल के मार्गदर्शन में आबकारी विभाग की टीम लगातार क्षेत्र में निगरानी एवं दबिश देकर अवैध कारोबार पर प्रभावी अंकुश लगा रही है।
सहायक आबकारी अधिकारी श्रीमती सपना सिंह को सूचना मिली कि कुछ लोग मोटरसाइकिल के माध्यम से ग्राम आणि में अवैध रूप से शराब बिक्री के उद्देश्य से शराब लेकर पहुंचने वाले हैं। सूचना मिलते ही आबकारी टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए ग्राम आणि में घेराबंदी की।
जांच के दौरान सुपर स्प्लेंडर मोटरसाइकिल क्रमांक CG 16 CD 1640 पर सवार दो युवकों को रोककर तलाशी ली गई। उनके पास मौजूद झोले से 12 बोतल ट्रक बीयर एवं 8 पीएम व्हिस्की के 3 पाव बरामद किए गए। जब्त शराब की कुल मात्रा 8.34 लीटर पाई गई, जिसका अवैध परिवहन छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के अंतर्गत गैर-जमानती अपराध है।

आबकारी टीम ने मौके पर राजेश (30 वर्ष), निवासी रनई एवं मनोज (22 वर्ष), निवासी बंजी चौकी बसदेई को गिरफ्तार किया। पूछताछ में दोनों आरोपियों ने स्वीकार किया कि वे अलग-अलग शराब दुकानों से शराब खरीदकर ग्राम आणि में अधिक कीमत पर बेचने के उद्देश्य से ले जा रहे थे।
दोनों आरोपियों को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बैकुंठपुर के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से न्यायालय के आदेश पर उन्हें 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। साथ ही मोटरसाइकिल के राजसात (जब्ती) की कार्रवाई के लिए छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 47 के तहत प्रकरण कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है।
इस सफल कार्रवाई में आबकारी विभाग के आरक्षक किशन, बबुआ एवं हेमंत राजवाड़े की सराहनीय भूमिका रही।
जिले में अवैध शराब के विरुद्ध आबकारी विभाग की लगातार प्रभावी कार्रवाई से शराब तस्करों में हड़कंप है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि अवैध मदिरा के कारोबार में संलिप्त किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध आगे भी इसी प्रकार कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।
Author: Man Tantra 24









