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फर्जी निवास प्रमाण-पत्र के सहारे अतिथि शिक्षक बनने का आरोप, डीईओ ने मांगे दस्तावेज, जांच शुरू

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बलरामपुर के शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल पेंडारी में पदस्थ अतिथि शिक्षक की नियुक्ति पर सवाल, शिकायतकर्ता ने सेवा समाप्ति और एफआईआर की मांग की

बलरामपुर, 2 अगस्त।
बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के वाड्रफनगर विकासखंड अंतर्गत शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पेंडारी में पदस्थ अतिथि शिक्षक राजपति यादव की नियुक्ति एक बार फिर विवादों में आ गई है। जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) को सौंपे गए लिखित शिकायत पत्र में उनकी नियुक्ति की निष्पक्ष जांच कर सेवा समाप्त करने तथा कथित दस्तावेजी फर्जीवाड़े के मामले में आपराधिक प्रकरण दर्ज करने की मांग की गई है।

शिकायतकर्ता का आरोप है कि संबंधित अतिथि शिक्षक मूल रूप से मध्यप्रदेश के निवासी हैं, जबकि वर्ष 2019 की अतिथि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में केवल छत्तीसगढ़ के पात्र अभ्यर्थियों को ही नियुक्ति का प्रावधान था। आरोप है कि नियुक्ति प्राप्त करने के लिए कथित रूप से फर्जी निवास प्रमाण-पत्र का उपयोग किया गया।

शिकायत में उल्लेख किया गया है कि वर्ष 2016 में संबंधित शिक्षक मध्यप्रदेश के निवासी के रूप में “विद्या मित्र” पद पर कार्यरत थे तथा उनके शैक्षणिक दस्तावेज भी मध्यप्रदेश के हैं। वर्ष 2019 में आउटसोर्सिंग व्यवस्था समाप्त होने के बाद विद्या मित्रों को अतिथि शिक्षक के रूप में समायोजित किया गया, उसी दौरान कथित रूप से फर्जी निवास प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर उन्हें छत्तीसगढ़ का निवासी दर्शाया गया।

शिकायतकर्ता ने यह भी दावा किया है कि 23 अगस्त 2025 को दिए गए एक कथित बयान में संबंधित शिक्षक ने स्वयं को मध्यप्रदेश का मूल निवासी बताया था। शिकायत के अनुसार यदि यह तथ्य सही पाया जाता है, तो उनकी नियुक्ति भर्ती नियमों के विपरीत मानी जाएगी।

पहले भी हो चुकी है शिकायत, कार्रवाई का इंतजार

शिकायत में यह भी कहा गया है कि इस मामले में पूर्व में भी मयंक सिंह द्वारा शिक्षा विभाग से शिकायत की गई थी, लेकिन आज तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। शिकायतकर्ता का कहना है कि भर्ती नियमों के अनुसार अभ्यर्थी का बलरामपुर जिला, सरगुजा संभाग अथवा छत्तीसगढ़ राज्य का निवासी होना आवश्यक था, इसके बावजूद संबंधित शिक्षक आज भी पद पर कार्यरत हैं।

भर्ती नियमों का दिया गया हवाला

आवेदन में वर्ष 2019 के भर्ती नियमों का हवाला देते हुए नियुक्ति निरस्त करने, सेवा से बर्खास्त करने तथा कथित दस्तावेजी फर्जीवाड़े की विस्तृत जांच कर आवश्यक आपराधिक कार्रवाई की मांग की गई है। शिकायत के साथ भर्ती नियमों, कथित बयान एवं शैक्षणिक दस्तावेजों की प्रतियां भी संलग्न किए जाने का उल्लेख किया गया है।

डीईओ बोले— दस्तावेज तलब, जांच के बाद होगी कार्रवाई

इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी मनीराम यादव से फोन पर चर्चा की गई। उन्होंने बताया कि वाड्रफनगर विकासखंड शिक्षा अधिकारी को पत्र जारी कर संबंधित नियुक्ति से जुड़े सभी दस्तावेज तलब किए गए हैं। दस्तावेज प्राप्त होने के बाद पूरे मामले की जांच की जाएगी और जांच में जो तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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Author: Man Tantra 24

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