वर्ग 2 न्यायालय/लिंक न्यायालय की स्थापना पोंडी बचरा में करने हेतु अधिवक्ता संघ ने लिखा पत्र

पोंडी (बचरा)/कोरिया – अधिवक्ता संघ पोंडी (बचरा) जिला कोरिया (छ०ग०) के अध्यक्ष जीवनलाल सिरदार एवं सचिव विशाल श्रीवास्तव के द्वारा छत्तीसगढ़ शासन के मुख्यमंत्री श्री बिष्णुदेव साय, उपमुख्यमंत्री श्री अरुण साव एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री श्यामबिहारी जायसवाल जी के साथ साथ माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर के माननीय मुख्य न्यायपति महोदय,माननीय रजिस्ट्रार जनरल महोदय एवं माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय कोरिया बैकुण्ठपुर को पत्र लिखकर तहसील मुख्यालय पोंडी बचरा जिला कोरिया (छ०ग०) में माननीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग द्वितीय के न्यायालय की स्थापना किए जाने की मांग की गई है। उक्त पत्र में संघ के अध्यक्ष जीवनलाल सिरदार एवं सचिव विशाल श्रीवास्तव उल्लेख किया गया है कि कोरिया जिला अंतर्गत स्थित तहसील पोंडी (बचरा) के संपूर्ण क्षेत्र का न्यायिक क्षेत्राधिकार माननीय व्यवहार न्यायालय चिरमिरी को प्राप्त था जिस कारण तहसील पोंडी (बचरा) क्षेत्र के संपूर्ण प्रकरणों की सुनवाई माननीय व्यवहार न्यायालय चिरमिरी के द्वारा की जाती रही है। राज्य शासन द्वारा वर्तमान में कोरिया जिला  विभाजित कर एक नए जिले मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी- भरतपुर का गठन कर दिया गया है, जिसके पश्चात तहसील पोंडी (बचरा) का सम्पूर्ण क्षेत्र कोरिया जिले में सम्मिलित कर दिया गया है जबकि माननीय व्यवहार न्यायालय चिरमिरी नवगठित जिले मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी – भरतपुर में सम्मिलित है। तहसील पोंडी (बचरा) के सम्पूर्ण क्षेत्र को कोरिया जिले में सम्मिलित किए जाने के पश्चात तहसील पोंडी (बचरा) क्षेत्र अंतर्गत के समस्त प्रकरणों की सुनवाई का क्षेत्राधिकार माननीय व्यवहार न्यायालय बैकंठपुर को प्राप्त हो गया है; जिस कारण तहसील पोंडी (बचरा) क्षेत्र के समस्त प्रकरणों का अंतरण माननीय व्यवहार न्यायालय चिरमिरी से माननीय व्यवहार न्यायालय बैकंठपुर के न्यायालय में किया जाना प्रस्तावित था जिसमें से करीब 72 व्यवहार प्रकरण माननीय व्यवहार न्यायालय चिरमिरी से माननीय व्यवहार न्यायालय बैकंठपुर के न्यायालय में अंतरित हो चुके हैं तथा करीब 10 व्यवहार प्रकरणों का अंतरण शेष है। इसी प्रकार पुलिस चौंकी पोंडी (बचरा) थाना बैकुण्ठपुर जिला कोरिया (छ०ग०) क्षेत्र के करीब 500 आपराधिक प्रकरणों का अंतरण माननीय व्यवहार न्यायालय चिरमिरी से माननीय व्यवहार न्यायालय बैकंठपुर में होना भी शेष है। तहसील/पुलिस चौंकी पोंडी (बचरा) जिला कोरिया (छ०ग०) क्षेत्र के समस्त प्रकरणों का अंतरण माननीय व्यवहार न्यायालय चिरमिरी से माननीय व्यवहार न्यायालय बैकंठपुर में किए जाने के पश्चात माननीय व्यवहार न्यायालय बैकुण्ठपुर पर इस तहसील/पुलिस चौंकी क्षेत्र के प्रकरणों के विचारण का अतिरिक्त भार आ जावेगा जिससे त्वरित न्याय की परिकल्पना का साकार होना भी दुर्लभ हो जावेगा।


पत्र में आगे यह भी उल्लेख किया गया है कि तहसील मुख्यालय पोंडी (बचरा) से सीमांत ग्राम गंगापुर सागरपुर जैसे ग्राम तथा अन्य सीमांत ग्राम जो यातायात विहीन एवं पहुंच विहीन है से तहसील पोंडी (बचरा) की दूरी लगभग 20 किलोमीटर है जहां से व्यवहार न्यायालय चिरमिरी की दूरी 50 किलोमीटर है
इस प्रकार तहसील पोंडी (बचरा) क्षेत्र अंतर्गत स्थित सीमांत ग्रामों से पक्षकारों को अपने प्रकरण की सुनवाई हेतु 70 किलोमीटर की दूरी तय कर चिरमिरी
जाना पड़ता है। तहसील पोंडी (बचरा) क्षेत्र के समस्त प्रकरणों का अंतरण माननीय व्यवहार न्यायालय चिरमिरी से माननीय व्यवहार न्यायालय बैकुंठपुर
में किए जाने के पश्चात इस तहसील क्षेत्र के समस्त पक्षकारों को अपने प्रकरणों के सुनवाई में सम्मिलित होने के लिए जिला मुख्यालय बैकंठपुर जाना पड़ेगा,
जिस कारण इस तहसील क्षेत्र के पक्षकारों को 40 किलोमीटर की अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ेगी जबकि तहसील पोंडी (बचरा) का सम्पूर्ण क्षेत्र पिछड़ा
आदिवासी इलाका है; जिस कारण इस तहसील क्षेत्र में यातायात के लोक साधनों का पूर्णतः अभाव हैं

पत्र में यह भी उल्लेखित है कि माननीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-दो महोदय के न्यायालय की स्थापना तहसील पोंडी (बचरा) में किए जाने में कोई विधिक अड़चन नहीं है तथा क्षेत्र के आदिवासी बहुल निवासियों को सस्ता सुलभ एवं त्वरित न्याय प्रदान किए जाने हेतु तहसील पोंडी (बचरा) में माननीय
व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-दो महोदय के न्यायालय की स्थापना किया जाना अत्यंत आवश्यक है तथा पत्र पर त्वरित संज्ञान लेते हुए तहसील पोंडी (बचरा) में माननीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-दो महोदय के न्यायालय की स्थापना अविलम्ब किए जाने का निवेदन किया गया है।

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Author: mantantra24

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